प्रयागराज
संवाददाता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में चयनित 12,091 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा है कि वह सभी जिलों में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकाले और पांच फरवरी के आसपास वाले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडेय, राम प्रसाद विश्वकर्मा समेत कुल 30 याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। याची की दलीलों के मुताबिक, उनका चयन 2011 में हो चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से इन्हें नियुक्ति पत्र आवंटित नहीं किया गया। याचियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, जहां से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा था। परिषद ने कहा कि याचीगण काउंसिल में उपस्थित नहीं हुए और इनके कॅटऑफ अंक भी ऊपर नहीं आए। याचियों की ओर से अधिवक्ता आरके ओझा, अशोक खरे, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, इंद्रेश दुबे आदि की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में परिषद ने नियुक्ति योग्य चयनित शिक्षकों की जो सूची प्रस्तुत की थी, उसमें कॅटऑफ अंक की कोई शर्त नहीं थी। बेसिक शिक्षा परिषद इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे सकी।