मध्य प्रदेश
संवाददाता : मध्य प्रदेश गुना जिले में 3 साल पहले महिला की नाक काटने वाले पति सहित 3 लोगों को विशेष अदालत ने आजीवन कारावास औरहजार रुपए का अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप भी सिद्ध हुआ है.जिले के आरोन थाना इलाके का यह मामला है. 22 सितंबर 2020 को पति राजू सिंह (परिवर्तित नाम) के साथ पत्नी बैंक में खाता खुलवाने आरोन से रामपुर जा रही थी दोनों एक अज्ञात ट्रैक्टर पर सवार हो गए थे. रामपुर से पहले राजू सिंह ने ट्रैक्टर रुकवाया और पत्नी को भी यह झांसा देकर ट्रैक्टर से उतार लिया कि उसे अपने रिश्ते के भाई चंदू उर्फ चंदन सिंह निवासी रामनगर राघौगढ़ से एक हजार रुपए लेने थे. राजू सिंह अपनी पत्नी को एक खेत के नजदीक ले गया. कुछ देर बाद चंदन सिंह उर्फ चंदू एक अन्य आरोपी अंकेश धाकड़ के साथ पहुंचा और महिला को इस बात पर धमकाने लगा कि तूने अपने पति राजू सिंह पर केस क्यों दर्ज करवा रखा है? महिला ने बताया कि पति उसके साथ मारपीट करता है. बुरा बर्ताव करता है, इसलिए उसने केस दर्ज करवाया था. इसके बाद तीनों आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की. चंदू और अंकेश ने उसके हाथ पकड़ लिए और पति राजू ने पत्नी की नाक काट दी. घटना के थोड़ी देर बाद पीड़ित महिला को होश आया और उसने मुख्य सड़क पर जाकर लोगों की सहायता से मांगी और डायल-100 को फोन किया.